जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
आज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब आम आदमी के लिए सिनेमा देखना सस्ता हो गया है। वहीं फ्रोजन सब्जियों पर से जीएसटी शून्य फीसदी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 7 उत्पादों को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की दर पर लाया गया है वहीं 27 उत्पादों को 18 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी लाया गया। ये सभी उत्पाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले हैं। बैठक में कुल 33 चीजों से जीएसटी दरें घटाने पर फैसला हो गया है। इस फैसले के बाद 32 इंच के टीवी पर दरें 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी हैं। जबकि 100 रुपये तक की सिनेमा टिकट पर अब 18 फीसदी के मुकाबले 12 फीसदी लगेगा। 100 रुपये से ज्यादा की सिनेमा टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है। बिलयर्डस और स्नूकर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। लीथियम बैट्री पर जीसएटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई। धार्मिक यात्रा पर दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 और पांच फीसदी की गईं।
ये उत्पाद हुए सस्ते..
-32 इंच का टीवी, फुटवियर, मूवी टिकट सहित ये चीजें हुईं सस्ती
-फुटवियर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी
-थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर 18 फीसदी के मुकाबले 12 फीसदी जीएसटी
-100 रुपये से कम का सिनेमा की टिकट 18 फीसदी है उसे घटाकर 12 फीसदी
-100 रुपये से ज्यादा की टिकट पर 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगी
-डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरे पर दरें 28 फीसदी से 18 फीसदी
-म्यूजिक बुक पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा. पहले 5 फीसदी लगता था.
-फ्रोजन सब्जियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा जबकि पहले 5 फीसदी लगता था.
Last Updated Dec 23, 2018, 11:25 AM IST