यौन उत्पीड़न के कथित आरोपी जेएनयू के प्रोफेसर अतुल जौहरी के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अतुल जौहरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट जेएनयू की छात्राओं के यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। यह फैसला एकल पीठ के न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने दिया है। इससे पहले कोर्ट ने जौहरी को किसी भी विश्वविद्यालय के महिला होस्टल का वार्डन बनाने पर रोक लगा दी थी।  कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को फैसला लेने का आदेश दिया था। 

यह याचिका अतुल जौहरी का निलंबन करने और विश्वविद्यालय परिसर में उनके प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई है। जौहरी जेएनयू के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। उन पर इस विभाग की 9 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 

छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जौहरी के खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज किए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जौहरी को गिरफ्तार किया था। जौहरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद जौहरी ने जमानत याचिका दायर की जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।