चंडीगढ़। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना संकट को देखत हुए नए नियमों को जारी किया है। इसके तहत अब सार्वजनिक जमावड़े को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में पांच लोगों के इकट्ठा होने और शादी तथा अन्य कार्यक्रमों में मौजूदा अब 30 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। जबकि पहले 50 लोग शादी में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इनकी संख्या को घटा दी है।

राज्य सरकार ने राज्य की पुलिस से सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा है। राज्य सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को सामाजिक जमावड़े के साथ ही शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी को कड़ाई से पालन कराने को कहा है। राज्य सरकार ने कहा कि एक ही जगह पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं और इसके लिए सरकार ने धारा 144 को लागू करने को कहा है। राज्य सरकार ने कहा कि अगर निर्देश का उल्लंघन होता है और विवाह घर, होटलों और वाणिज्यिक स्थानों में ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो इसके लिए प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। 

राज्य सरकार का कहना है कि तेजी से संक्रमण फैलने वाले स्थानों की पहचान कर तकनीक के इस्तेमाल मार्गदर्शन के लिए आईआईटी चेन्नई के विशेषज्ञों के साथ भागीदारी की है। वहीं कार्यस्थलों, कार्यालयों, बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। राज्य सरकार के नए निर्देश के तहत वातानुकूलित व्यवस्था और हवा के निकास पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श को लागू करना होगा और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अधिकार हैं कि वह नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करे। 


राज्य सरकार ने कहा कि उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और एसएसपी ये सुनिश्चित करें कि सभी अस्पताल उपलब्ध बेड उपलब्ध हैं और वह इसकी जानकारी दें। अगर कोई कोविड का उपचार नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करे। राज्य सरकार ने डेंगू तथा मच्छर जनित अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई अभियान भी चलाने का आदेश दिया है।