नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने अनलॉक 1.0 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर स्थिति को साफ किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी को घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को नहीं रोकना चाहिए।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज साफ किया कि  सात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है और इसे कड़ाई लागू करने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। वहीं राज्य के हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और ट्रकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि  रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है। इसका मकसद कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है।  मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए कि राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोका जाए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में केन्द्र सरकार ने शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू और अनलॉक 1.0 में नाइट कर्फ्यू का समय बदल कररात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया था।

जानें क्या है देश की स्थिति

देश में शुक्रवार को आए नए मामलों के बाद भारत बना एशिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश देश बन गया है और वहीं उसने कोरोना संक्रमितों के मामले में स्पेन-ब्रिटेन को भी पछाड़ा दिया है। इसके बाद भारत तीसरे नंबर की तरफबढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 10,956 मामले दर्ज किए गए हैं वहीं एक ही दिन में कोरोना से 396 लोगों की मौत हुई है। जबकि  देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,97 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,498 तक पहुंच गई है। केन्द्र सरकार का कहना है कि 1,41 लाख मामले सक्रिय हैं वहीं 1,47 लाख लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं।