आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी व पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1-1 लाख रूपये की निजी मुचलके पर जमानत दे दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत दिया है। तबियत खराब के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई।

पिछली सुनवाई के दौरान लालू यादव को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना था। लेकिन खराब सेहत के चलते पेश नही हो सके थे। वही सीबीआई ने सभी आरोपियों को आरोप पत्र की कॉपी दे दिया है। कोर्ट 19 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। 

वही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल सहित अन्य की नियमित जमानत पर कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई केस में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित बाकी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी थी। 

हालांकि सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि नियमित जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकता है। वही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी , तेजस्वी यादव सहित  अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। खराब सेहत हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव कोर्ट में पेश नही हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामलेे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था।

 
आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू और उनके परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की थी। आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने कई अहम सबूत की बात कही थी। आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरल गुप्ता और तत्कालीन एमडी बाइक अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।