तिरुवनंतपुरम। केरल में शराब के शौकीनों को शराब के लिए एक और दिन इंतजार करना होगा। केरल सरकार ने कहा कि वह राज्य में चार मई के बाद शराब की दुकानों को खोलेगी। केरल सरकार ने कहा कि केंद्रीय मानदंडों के अनुसार राज्य में  शराब की दुकानों को 4 मई के बाद खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि दुकानों को केन्द्र सरकार के नियमों का पालन करना होगा।

केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को शराब की दुकानों को खोलने के लिए नए नियमों को जारी किया है। नए नियमों के मुताबिक राज्यों में ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोली जा सकती है। लेकिन रेड जोन में शराब की दुकानों में प्रतिबंध रहेगा। हालांकि देश के ज्यादातर राज्य शराब की दुकानों  को खोलने के पक्ष में हैं। क्योंकि शराब की दुकानों के बंद होने के कारण राज्यों को अरबों का हर महीने नुकसान हो रहा है। वहीं केंद्र की घोषणा के विपरीत केरल सरकार ने शनिवार शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया।

सरकार का कहना है कि राज्य में शराब की दुकानें चार मई के बाद खोली जाएंगी।  नए केंद्रीय मानदंडों के अनुसार, शराब की दुकानों को 4 मई के बाद खोलने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कोरोना संकट जल्द समाप्त हो जाएगा।  केन्द्र सरकार के नियमों के मुताबिक राज्य में अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले ग्रीन जोन में हैं।

जबकि  तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम, कोझीकोड, पलक्कड़, इडुक्की,वायनाड और कासरगोड औरेंज जोन में और कन्नूर और कोट्टायम रेड जोन में शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा कि  ग्रीन और औरेंज जोन में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7.30 तक खुल सकती हैं, लेकिन मॉल, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर नहीं खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में वाहनों के लिए केन्द्र सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा।