गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन-3 में हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आंदोलन, स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान होटल और रेस्तरां और गेस्ट हाउस बंद रहेंगे जबकि इसके साथ ही सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ और धार्मिक या सार्वजनिक पूजा स्थल बंद रहेंगे।
नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन-3 कल से शुरू होग रहा है। जिसमें कुछ शर्तों के साथ राहत मिलेगी। रेड जोन मे लॉकडाउन रहेगा। संक्रमण को देखते हुए देश को रेड ऑरेंज और ग्रींन में विभाजित किया गया है। लॉकडाउन तीन 17 मई तक चलेगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन-3 में हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आंदोलन, स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान होटल और रेस्तरां और गेस्ट हाउस बंद रहेंगे जबकि इसके साथ ही सार्वजनिक समारोहों के स्थान जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएँ और धार्मिक या सार्वजनिक पूजा स्थल बंद रहेंगे।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानों, स्पा और सैलून को खोलने की अनुमति है, जबकि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की सकेगी। शराब की बिक्री को सभी क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। लॉकडाउन पहले दो चरणों के दौरान शराब, नाई की दुकानों और सैलून की बिक्री की अनुमति नहीं थी। जब ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी चीजों की बिक्री की भी अनुमति नहीं थी।
हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों को ले जाने की अनुमति ग्रीन और ऑरेंज जोन में दी गई है जबकि रेड जोन में इसकी अनुमति नहीं दी गई है। रेड ज़ोन। साइकिल रिक्शा और ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और टैक्सी-एग्रीगेटर्स, अंतर जिला और अंतर जिला बसें, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) को अनुमति होगी जबकि दोपहिया वाहनों में चालक के अलाव किसी को अनुमति नहीं होगी।
ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन (कंट्रीब्यूशन ज़ोन के बाहर) और टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स (केवल 2 यात्रियों वाले ड्राइवर) की अनुमति होगी। इसके साथ ही अंतर-जिला वाहन का संचालन हो सकेगा और चालक के साथ ही 2 यात्रियों की अनुमति चार पहिया वाहन में होगी जबकि 2 पहिया में चालक को ही अनुमति होगी। वहीं बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को बैठाया जाएगा और 50 प्रतिशत बसें ही चल सकेंगी।
Last Updated May 3, 2020, 8:54 PM IST