पटना। बिहार मे कोरोना के कहर को बढ़ता देश राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन लागू कर दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के करीब बीस हजार मामले सामने आए गए हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। राज्य में आज से 31 जुलाई तक फिर ले पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। हालांकि कुछ जिलों में पहले से ही लॉकडाउन को लागू किया गया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने आज से लॉकडाउन लागू किया है।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक-2 के बीच बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि राज्य में सरकार ने लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है। लेकिन सरकार कहा कि लोग लॉक़डाउन का पालन करें और जब जरूरी हों तभी घर से निकलें।

ये सेवाएं रहेंगी खुली

राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेंगी. कृषि और निर्माण कार्य भी किया जा सकेंगे. पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे। जबकि पावर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे और वहीं राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, फल-सब्जी, मीट-मछली की दुकानों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।  ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा और न ही मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ के आने-जाने पर कोई रोक होगी। राज्य सरकार ने बैंक, एटीएम, कैश प्रबंधन, इंश्योरेंस कार्यालय को लॉकडाउन में राहत दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों आईकार्ड से आ जा सकेंगे कार्यालय 

राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान टैक्सी, ऑटो रिक्शा सेवाओं को भी अनुमति होगी वहीं गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग भी की जाएगी।  सरकारी वाहनों और सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों के वाहन के लिए पास जारी किया जाएगा। वहीं  सरकारी कर्मचारी अपने आई-कार्ड के आधार पर कार्यालय आ जा सकते हैं।

नहीं खुलेंगे होटल और इन पर रहेगी पाबंदी

राज्य में आज से जारी लॉकडाउन में होटल, मोटल, लॉज, रेस्तरां, ढाबा, भोजनालयों नहीं खोला जा सकेगा। हालांकि इन्हें होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, पूजा और उपासना के स्थल बंद रहेंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी संस्थानों पर खोलने के लिए प्रतिबंध रहेगा।