उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बलात्कार का मुकदमा झेल रहे अतुल राय ने अपनी गिरफ्तारी पर 23 मई तक रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया
नई दिल्ली: महागठबंधन से मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अतुल राय ने कोर्ट से 23 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
हालांकि अदालत ने अतुल राय को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घोसी में 19 मई को लोकसभा का चुनाव है। लिहाजा उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें। इसके अलावा अदालत से अतुल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। लेकिन अदालत ने इस मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया।
अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है और हाइकोर्ट से राहत नही मिलने पर राय को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापे मारी कर रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी घोसी लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
अतुल राय तभी से फरार चल रहे हैं। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में लड़की से दुराचार कर वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अतुल राय पर आरोप है कि सात मार्च 2018 को पीड़िता को अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने रेस्टोरेंट में बुलाया और उसे कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे से बना लिया और फिर पीड़िता को धमकाने लगा। बाद में अतुल राय ने यह वीडियो वायरल भी कर दिया।
इस मामले में 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतुल राय पर हत्या, अपहरण और बलात्कार सहित कुल 42 आपराधिक मामले चल रहे हैं।
Last Updated May 17, 2019, 6:05 PM IST