नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में  आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत  दी है। राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट और सात दिन होटल, होम स्टे में ठहरने वाले नियम को रद्द कर दिया है। अब राज्य में कोई भी पर्यटक बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के घूमने आ सकता है। हालांकि उसे स्मार्ट सिटी देहरादून वेबसाइट में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

फिलहाल उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद कारोबारियों को उम्मीद जगी है कि राज्य में फिर से कारोबार में तेजी आएगी। कोरोना संकटकाल में राज्य के कारोबारियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्योंकि राज्य  की अर्थव्यवस्था में पर्यटन अहम भूमिका निभाता है। असल में राज्य में पहले राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए  कई तरह के नियम लागू थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए नए नियम जारी किए हैं।  इन नियमों के जरिए पर्यटकों का राहत दी गई है।

फिलहाल राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट और सात दिन होटल, होम स्टे में ठहरने वाले नियम को रद्द कर दिया है। अब किसी  भी राज्य से पर्यटक राज्य में आ सकता है। बशर्ते उसे राज्य की बेवसाइट स्मार्ट सिटी देहरादून में पंजीकरण कराना होगा।  ये नई व्यवस्था आज से लागू हो गई।  असल में राज्य में कारोबारी इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

राज्य के चीफ सेक्रटरी ओम प्रकाश ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि होटल व होम स्टे, रेस्टोरेंट संचालकों को पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी और  केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं अगर सैलानी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। वहीं उत्तराखंड से पहले राजस्थान व हिमाचल प्रदेश नेप्रतिबंध पहले ही हटा दिए थे और इसके बाद इन राज्यों में 30 से 40 फीसदी पर्यटन का कारोबार बढ़ा है।