पेंशन नियामक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक राहतभरा फैसला किया है। अब यदि आप नौकरी जाने पर एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं तो ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट में जमा 75 फीसदी रकम 1 महीने के अंदर निकाल सकेंगे। मौजूदा समय में करीब छह करोड़ नौकरीपेशा लोग पीएफ खाताधारक हैं। मौजूदा नियम के अनुसार दो महीने बाद पूरा पैसा निकालने की अनुमति होती थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियमों में संशोधन किया गया है। 

पीएफ खाते से एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकासी का ऐलान सरकार ने जून में किया था। लेकिन तब इसकी अधिसूचना को जारी नहीं की गई थी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली थी। 

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, कोई भी नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। नियम के अनुसार, पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी। पहले ईपीएफ योजना 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद व्‍यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था।