रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि कल हाईकोर्ट से आजम खान को थोड़ी राहत मिली। लेकिन अब आजम ही नहीं बल्कि  उनके पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आजम खान और उनके परिवार पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप लगा है।

रामपुर के अजीमनगर थाने में आजम खान और उनके परिवार के लोगों पर अभिलेखों में गड़बड़ी कर शत्रु संपत्ति को वक्फ की दर्शाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आजम खां की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा, उनके पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जानकारी के मुताबिक ये मामला रामपुर के ग्राम सींगनखेड़ा का है। इस गांव में देश के विभाजन से पहले इमामुद्दीन कुरैशी रहते थे और यहां उनके नाम काफी जमीन थी। लेकिन बंटवारे के समय कुरैशी पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए। इसके बाद सरकार ने उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया, जो रामपुर जिला प्रशासन के अभिलेखों में दर्ज है।

आजम खान पर आरोप है कि पूर्व की सपा सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। पहले तो इस जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए वक्फ की जमीन दर्शाया गया और फिर शासनादेश के जरिए निशुल्क हासिल कर लिया।

इसके लिए मुंबई निवासी अल्लामा जमीर नकवी ने डीजीपी से शिकायत की थी और उन्होंने रामपुर जिला पुलिस से इसके लिए 15 दिनों में रिपोर्ट देने का कहा था। फिलहाल अल्लामा जमीर नकवी की तहरीर पर अजीम नगर थाने की पुलिस ने सांसद आजम खां, राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा, स्वार-टांडा के विधायक अब्दुल्ला आजम खां, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, मजहर अली खां, सैय्यद गुलामुस सय्यदैन, रहमत हुसैन जैदी, मुतवल्ली मसूद खां, जफर फारूखी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 447, 409, 201, 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया है।