उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म कांड में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट में जज ने जैसे ही दोषी करार देने का फैसला सुनाया तो सेंगर रोने लगे। आलम ये था कि वह बहन के सामने ही फूट-फूट कर रो पड़े। हालांकि उनकी बहन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन कुलदीप के चेहरे पर सजा का खौफ आसानी से देखा जा रहा था।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भाजपा के निलंबित विधायक कुलदीप सेंगर की ऐसी हनक थी कि पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक नतमस्तक रहता था। या यूं कहें कि राजधानी लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कुलदीप सिंह सेंगर की एक समान्तर सत्ता चलती थी। लेकिन आज यही विधायक कोर्ट में दोषी करार देने के बाद बिलख उठे और रोने लगे। हालांकि उसकी बहन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। अब कुलदीप सेंगर को कल सजा सुनाई जाएगी।
उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म कांड में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट में जज ने जैसे ही दोषी करार देने का फैसला सुनाया तो सेंगर रोने लगे। आलम ये था कि वह बहन के सामने ही फूट-फूट कर रो पड़े। हालांकि उनकी बहन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की।
लेकिन कुलदीप के चेहरे पर सजा का खौफ आसानी से देखा जा रहा था। क्योंकि जो धाराएं कुलदीप सेंगर पर लगी है। उसके तहत उसे कई साल जेल में काटने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने सेंगर को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत रेप करने का दोषी ठहराया। यही नहीं कोर्ट ने जनसेवक के पद पर रहते अपराधों को अंजाम देने के लिए भी सजा सुनाई। कानून के तहत जनसेवक रहते हुए कड़ी सजा का प्रावधान है।
हालांकि कुलदीप के सहयोगी आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। कोर्ट अब 19 दिसंबर को सेंगर को सजा की सुनाएगी गौरतलब है कि पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। गौरतलब है कि उन्नाव में हुए रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने सेंगर को दोषी करार दिया गया है।
Last Updated Dec 16, 2019, 9:15 PM IST