बिहार के भवन निर्माण विभाग ने पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करवाएं। इस बंगले में लालू यादव के बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का निवास है। 

आदेश यह भी है कि अगर तेजस्वी बंगला खाली नहीं करते हैं तो उनसे यह जबरदस्ती खाली करा लिया जाए।  

यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ के एक आदेश के आधार पर की जा रही है। 

जब अदालत ने यह आदेश जारी किया था तो तेजस्वी यादव ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। लेकिन तय समय पूरा होने के बाद भी तेजस्वी अदालत से स्टे ऑर्डर नहीं ला पाए। 

जिसके बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पटना जिला प्रशासन को बंगला खाली कराने का आदेश को दिया।

बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो पुराने मंत्रियों को आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया था। लेकिन तेजस्वी इसके खिलाफ अदालत चले गए। लेकिन उन्हें अदालत से भी राहत नहीं मिली। 

जिसके बाद तेजस्वी डबल बेंच के पास गए। लेकिन वहां भी सरकार की ही जीत हुई है।  इसके बाद अब लगता है कि लालू के लाल को सरकारी बंगला खाली करना ही होगा।