पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब के तरनतारन में महिला को अर्द्धनग्न हालत में मारपीट और गली में घुमाने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह द्रौपदी के चीरहरण की याद दिलाता है।
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब के तरनतारन में महिला को अर्द्धनग्न हालत में मारपीट और गली में घुमाने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह द्रौपदी के चीरहरण की याद दिलाता है।
न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने तरनतारन की घटना को कहा, बर्बर और शर्मनाक
न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से "बर्बर और शर्मनाक घटना" का स्वत: संज्ञान लिया और मामले को जनहित याचिका के रूप में मानने का फैसला किया। जस्टिस वशिष्ठ तरनतारन सेशन डिवीजन के प्रशासनिक जज भी हैं। बाद में मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लापीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष इस प्रकरण को रखा गया। जिसने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर इस घटना की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
जस्टिस वशिष्ठ ने कहा, इस शर्मनाक घटना पर सरकारी तंत्र बना मूकदर्शक
जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि मुझे महाभारत काल की वह ऐतिहासिक घटना याद आ रही है, जो कौरवों के आदेश पर द्रौपदी का चीरहरण और भीष्म पितामह सहित पांडवों की चुप्पी थी। जिसके परिणामस्वरूप महाभारत युद्ध हुआ। जिसमें हजारों लोगों का रक्तपात हुआ। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा कि सदियों के बाद एक सामान्य आम आदमी आज भी यह उम्मीद नहीं करता है कि न्याय प्रणाली प्रशासन की नाक के नीचे पापपूर्ण और खुले तौर पर होने वाली ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक बनी रहेगी।
पंजाब हाईकोर्ट ने घटना का लिया स्वत: संज्ञान
उन्होंने कहा कि तरनतारन सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश होने के नाते, मेरी सुविचारित राय है कि इस घटना का संज्ञान न्यायिक पक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं रह सकता है। जहां एक महिला के सम्मान और शील को खुलेआम अपमानित किया जाता है। आवश्यक कदम उठाने के बावजूद, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं और त्वरित कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं।
तरनतारन में महिला को अर्द्धनग्न करके घुमाने की थी घटना
तरनतारन जिले के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने बताया था कि 31 मार्च को वह घर में अकेली थी, तभी उसके बेटे के ससुराल वाले आए और उसके साथ मारपीट की। उसके कपड़े फाड़ दिए। उसे अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया। जिसका वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था। पुलिस ने इस प्रकरण में पीड़िता के बहू की मां कुलविंदर कौर मणि, भाई शरणजीत सिंह शन्नी, गुरचरण सिंह और मित्र सनी सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ धारा 354, 354 B, 354 D, 323 और 149 IPC के तहत FIR दर्ज की गई है।
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Last Updated Apr 9, 2024, 4:36 PM IST