नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

इस याचिका में केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर जल्द फैसला लेने और जब तक नागरिकता का मुद्दा तय नहीं होता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। 

मालूम हो कि पिछले दिनों भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और 15 दिन में जवाब मांगा था। स्वामी ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप लगाया है। यह मामला फिलहाल गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। 

इसी बीच जय भगवान गोयल व चंद्र प्रकाश त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अलावा राहुल गांधी को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में राहुल गांधी के स्वेच्छा से ब्रिटेन नागरिकता लिए जाने के मामले की जल्दी जांच करने की मांग करते हुए कहा गया है कि कानून के मुताबिक जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इंग्लैंड वेल्स के दस्तावेजों के मुताबिक राहुल गांधी भारत मे मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे जो भारत का नागरिक नहीं है वह मतदाता सूची में शामिल न हो। 

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का प्रयोग नही किया है। इस मसले पर वह फेल हो गया है। राहुल गांधी को मतदान की और लोकसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता की बात छुपा कर 2009 और 2014 का चुनाव लड़ा इसके अलावे 2019 के चुनाव में भी पर्चा भरा है।