नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी विदेशी नागरिकता को लेकर उठे विवाद को लेकर जारी किया गया है। इस नोटिस में राहुल गांधी को आदेश दिया गया है कि वह अपनी विदेशी नागरिकता के मामले में उठे विवाद पर स्थिति स्पष्ट करें। राहुल को एक पखवाड़े यानी 15 दिनों के अंदर अपनी नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। 

राहुल गांधी को नोटिस गृह मंत्रालय के निदेशक (नागरिकता) बी.सी. जोशी ने जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि "गृह मंत्रालय को डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी की ओर से एक शिकायत मिली है, जिसमें जानकारी दी गई है कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी को वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर किया गया था, जिसका पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैम्पशर SO23 9EH था, और आप उसके निदेशकों में से एक तथा सचिव थे।"

इस नोटिस में यह भी लिखा गया है कि "शिकायत में यह भी जानकारी दी गई है कि 10 अक्टूबर, 2005 तथा 31 अक्टूबर, 2006 को दाखिल की गई कंपनी की वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई है और आपने अपनी नागरिकता ब्रिटिश बताई है।"

गृह मंत्रालय को मिली शिकायत के मुताबिक 17 फरवरी, 2009 को दी गई कंपनी की डिसॉल्यूशन अर्ज़ी में भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी आग्रह किया है कि  " इस मामले में वास्तविक स्थिति से इस खत के मिलने के एक पखवाड़े के भीतर मंत्रालय को अवगत कराएं।"

राहुल गांधी की नागरिकता पर सबसे पहले सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया था। उन्होंने साल 2015 में आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ब्रिटेन की भी नागरिकता रखते हैं, जो कि कानूनी रुप से गलत है। भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है।  

अगर राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप साबित हो जाता है तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं।