भारतीय रेल हाल में लागू किए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करेगा. इससे जल्द ही रेलवे में निकलने वाली नौकरियों में गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा. अगर आप भी रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है. रेलवे केन्द्र सरकार के इस फैसले को लागू करने वाला पहला विभाग बनने जा रहा है.

विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को लागू किया है. इसके रेलवे के साथ ही देश के तीन भाजपा शासित राज्यों ने लागू किया है. रेलवे इसे तुरंत लागू कर रहा है. लिहाजा अगले दो महीने के दौरान रेलवे में निकलने वाली नौकरियों में गरीब सवर्णों का लाभ मिलेगा. अगर आपक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार आपको भी सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है. रेलवे में तत्काल प्रभाव से लागू करने जा रहा है और इसके तहत विभाग में 23,000 नौकरियों का लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिल रहे आरक्षण में कोई कटौती किए बगैर रेलवे में अभी चल रही भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा. रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रेलवे में करीब 1.51 लाख पदों के लिए भर्तियां चल रही है और इसके बाद करीब 1.31 लाख पदों के लिए भर्तियां निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान कुल करीब चार लाख भर्तियां होनी हैं. अगर आप गरीब सवर्ण हैं और सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो तुरंत इन डाक्यूमेंट को तुरंत तैयार करा लें.
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों की ही आरक्षण मिलेगा. जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपयों से कम है वो अगड़ी जाति के लोग इस आरक्षण के तहत आएंगे. इस आरक्षण का फायदा उठाने के लिए सवर्ण जाति के लोगों को ये कागजात दिखाने होंगे.
आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी कागजात की जरूरत होगी.
-आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपके परिवार की आय सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है.
-आरक्षण का फायदा उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और पैन कार्ड भी दिखाना होगा.
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक और इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखाना जरूरी होगा.
- इसी तरह 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटे मकान वालों को आरक्षण का मिलेगा.
-आरक्षण के लिए 5 हेक्‍टेयर से कम ज़मीन होनी चाहिए. इसके लिए आप स्थानीय तहसील से अपने कागजात तैयार करा सकते हैं
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यदि 100 गज से कम का प्लाट वालों को ही आरक्षण मिलेगा. अगर आपके पास इसके कागजात नहीं हैं तो उसे आप पालिका में जाकर तैयार करा सकते हैं.
-इसके साथ ही गैर-अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज के आवासीय प्‍लॉट वालों का इसका लाभ मिलेगा.