सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में बयान बदलने पर छात्रा को तीन साल कैद

सोनीपत में एसीजेएम निशांत शर्मा की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में बयान बदलने पर छात्रा के मामले की सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने छात्रा को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

Team MyNation | Updated : Feb 01 2019, 05:15 PM
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सोनीपत में एसीजेएम निशांत शर्मा की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में बयान बदलने पर छात्रा के मामले की सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया है। अदालत ने छात्रा को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। छात्रा के कोर्ट में बयान बदलने पर कोर्ट के निर्देश पर उसके खिलाफ धारा 193 के तहत कार्रवाई की गई थी। जिसमें अब यह फैसला आया है। 
छात्रा ने आरोप लगाया था कि सोनीपत में एक विवि की बीएएलएलबी (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रथम वर्ष की छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। छात्रा का कहना था कि विश्वविद्यालय के गेट के बाहर पुस्तक लेने के लिए आई थी। इसी दौरान स्कार्पियो में तीन युवक उसे जबरन उठा ले गए थे। युवक छात्रा को खेतों में सुनसान स्थान पर ले गए थे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत में सुनवाई के बाद छात्रा ने अपने पहले दर्ज कराए 164 के बयान के अलग बयान दिया था। उसने आरोपियों को पहचाने से इंकार कर दिया था। छात्रा के बयान बदलने के बाद एडीजे मनीषा बत्रा की कोर्ट ने छात्रा के खिलाफ धारा 193 के तहत एसीजेएम कोर्ट में मामले के तहत सुनवाई को भेजा था। जिस पर 30 मई, 2013 से इस मामले की सुनवाई एसीजेएम की कोर्ट में चल रही थी।

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