सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सरकार की तत्काल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय निगरानी समिति की नियुक्ति के आदेश को लेकर केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने केरल में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केरल के ऐतिहासिक पहाडों पर स्थित सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा और अन्य व्यवस्था की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय पैनल को नियुक्त किया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तीन सदस्यीय पैनल की नियुक्ति के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई नियमित अदालत में ही की जाएगी।
राज्य सरकार ने पहले से लंबित पडे मामलों को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरण करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ ने 4:1 के अनुपात से फैसले में कहा कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से लैंगिक भेदभाव होता है और यह प्रथा हिंदू महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है।
Last Updated Dec 7, 2018, 4:08 PM IST