सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील की थी। ताकि आधार को पैन के साथ लिंक क्या जा सके। इसके पीछे केन्द्र सरकार के तर्क थे कि आधार लिंक हो जाने के बाद रिफंड में आसानी होगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की एक याचिका पर स्पष्ट कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दो लोगों को पैन कार्ड के बिना आधार से लिंक किए टैक्स फाइल करने की इजाजत दे दी था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बैंच ने आधार पर एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी होगा। इसके बगैर रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है और इनकम टैक्स धारा 139एए को कोर्ट ने सही ठहराया है। असल में केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की थी।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में दो व्यक्ति को पैन कार्ड के बिना आधार से लिंक किए ही इनकम टैक्स फाइल करने की इजाजत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि साल 2019-20 से इनकम टैक्स फाइल वर्तमान फैसले के ही अनुसार किए जाए। उधर कुछ दिनों पहले कोर्ट ने आधार के इस्तेमाल को बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन में जरूरी करने से इनकार कर दिया था। अब आधार और पैन नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है और इसके बाद कोई इसे लिंक नहीं करा सकेगा।