सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की हो सकती है गिरफ्तारी। क्योंकि राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश ने इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने इसको लेकर रजिस्ट्रार को समन किया था। रजिस्ट्रार ने राजीव कुमार के वकील को जानकारी दी कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राजीव कुमार द्वारा मांगी गई 7 दिन की मोहलत को बढ़ाने से इनकार कर दिया। 

राजीव कुमार ने अदालत से कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए सात और दिनों की मोहलत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस हफ्ते इस अर्जी पर सुनवाई नही हो सकती। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के चलते मोहलत की अपील की है। 

पिछली सुनवाई के दौरान मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने राजीव कुमार को तीन न्यायधीशों की पीठ गठित करने के लिए महासचिव के समक्ष जाने को कहा था। 

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था। साथ कोर्ट ने सीबीआई से 7 दिन तक राजीव कुमार को गिरफ्तार ना करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार चाहे तो इन 7 दिनों में अपनी जमानत की गुहार लगा सकते है।

लेकिन कोलकाता में वकीलों की हड़ताल के चलते वे जमानत की गुहार नही लगा पा रहे है। गौरतलब है कि राजीव कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने शारदा चिटफंड मामले में सबूतों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। कोर्ट ने यह फैसला उनसे पूछताछ के लिए दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।