कोलकाता के पूर्व पुलिस अधीक्षक व वर्तमान में सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार की सारदा चिटफंड घोटाले में हिरासत में पूछताछ के लिए दायर सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर न तो जांच में सहयोग कर रहे है, बल्कि वे बेरुखी से भी पेश आ रहे हैं।

पूछताछ में वो कहते हैं कि मैं विभाग का उच्च अधिकारी हूं। शायद मेरा स्टाफ जानकारी दे या न दे। वह इस तरह के बेतुके जवाब दे रहे हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि जांच के लिये गई सीबीआई टीम पर पुलिस कमिश्नर के आवास पर हमला किया गया। उनके आवास पर धरना तक दिया गया। 

जिस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा कि  क्या आप के पास जांच की अनुमति थी। जिसपर सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा नही। हम सिर्फ राजीव कुमार से सवाल करने गए थे। हमे सिर्फ संदेह था। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आपको संदेह था कि उनके घर पर कुछ सबूत हो सकते हैं तो आपको सर्च वारंट execute क्यों नही कराया? तुषार मेहता ने कहा राजीव कुमार का पूछताछ में असहयोग का रवैया रहा है। इसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने जरूरी है। 

मुख्य न्यायधीश ने सीबीआई से पूछा राजीव कुमार को कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहते हो तो इसके लिए ठोस सबूत पेश करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सीबीआई हमे बुधवार तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के शारदा चिटफण्ड घोटाले में शामिल होने का सबूत दे। आप साबित करें कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत जांच के लिए है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है।

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मोबाइल कंपनियों से तमाम सीडीआर मिलने के बावजूद कुमार ने गुप्त मकसद से केंद्रीय एजेंसी से सूचनाएं साझा नहीं कि। 

इससे पहले राजीव कुमार ने कहा था कि सीबीआई उन्हें गलत इरादे से निशाना बना रही है। उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार देते हुए अपने हलफनामे में दो भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया था। 

गौरतलब है कि पांच फरवरी को सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए शिलांग स्थित सीबीआई दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था।