अदालत ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को यह संपत्ति बेचने का निर्देश दिया है। 
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं।
 सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुडे लोगों को कहा है कि होमबायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाए।  सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा है कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे । अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। 
दरअसल आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने यह स्वीकार किया है कि होम बॉयर्स के 2900 करोड रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए।