नई दिल्ली: मुलायम और अखिलेश के मामले में मुख्य न्यायाधीश खुद सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 

इस मामले में सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करना है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। मुलायम अखिलेश के खिलाफ यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दायर की है। 

याचिका में सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले की रिपोर्ट पेश करे। 

याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी, वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव उनकी पत्नी डिंपल यादव और मुलायम सिंह के एक अन्य बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग कर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत का दुरुपयोग कर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करे। 

सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च 2007 के अपने फैसले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह आरोपों की जांच करे और यह पता लगाए कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की आय से अधिक संपत्ति के संदर्भ में लगाये गए आरोपी सही है या नही।