कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने 30 अप्रैल को दोबारा से अपनी मांग कोर्ट के समक्ष रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि आप साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम क्यों नहीं ले रहे?
कथित आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिसपर मुख्य न्यायाधीश ने 30 अप्रैल को दोबारा से अपनी मांग कोर्ट के समक्ष रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि आप साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का नाम क्यों नहीं ले रहे?
याचिका में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ 24 घंटे में फैसला लेने के लिए आयोग को निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता की माने तो 23 अप्रैल को मतदान के दिन गुजरात में रैली करके प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम और अमित शाह के उल्लंघन की शिकायत की है लेकिन तीन हफ्ते हो चुके हैं और चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई नही किया है। जबकि आमतौर पर इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर 72 घंटे तक प्रचार पर बैन लगता है।
दरअसल यह याचिका पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नफरत भरे भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा बैन लगाए जाने के बाद भी राजनीतिक साजिश के तहत सुरक्षा बलों का बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है।
Last Updated Apr 29, 2019, 2:53 PM IST