सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक अपोलो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में जांच आयोग ने लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बील को समन जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की हो रही जांच पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक अपोलो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में जांच आयोग ने लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बील को समन जारी किया था।
रिचर्ड से 9 जनवरी 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ की जा चुकी है। डॉक्टर बील चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता का इलाज करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों में शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं आयोग इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भाष्कर, उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई से भी पूछताछ कर चुका है।
गौरतलब है कि लंबी बीमारी के बाद पांच दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया था। जयललिता के निधन के बाद उनकी मौत पर तमाम तरह के सवाल उठे थे। इसकी जांच की मांग की गई थी। यह मांग करने वालों में पन्नीरसेल्वम प्रमुख नेताओं में शुमार थे। इसी को देखते हुए पिछले साल राज्य की पलानीसामी सरकार ने जस्टिस अरुमुघस्वामी की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। बाद में आयोग का कार्यकाल 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया था।
Last Updated Apr 26, 2019, 4:03 PM IST