रामपुर। बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता और रामपुर से पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे और विधायक पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। लिहाजा आने वाले दिनों में आजम को उच्च अदालत से जमानत नहीं मिलती है तो उनकी वो गिरफ्तार हो सकते हैं।

कई दिनों की खामोशी के बाद आजम खान एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। इस बार आजम अपने बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुर्खियों में हैं। असल में आरोप और उनके बेटे और पततत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसमें एक पत्र लखनऊ और दूसरा रामपुर नगर पालिका से बनाया है। अब्दुल्ला आजम खान रामपुर से विधायक भी है। आरोप है कि  आजम खान ने अपने बेटे की आयु को कम करने के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं।

अब इस मामले में अदालत ने आजम खान और पत्नी-बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामपुर  की एडीजे के 6 अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अदालत ने तीनों को इस मामले में सोमवार को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन तीनों इस मामले में अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। लिहाजा इन तीनों के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। अब इस मामले में अदालत ने कोर्ट में पेश होने के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

गौरतलब है कि रामपुर में आजम खान के खिलाफ सात दर्जन से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं। हालांकि अभी तक कई मामलों में आजम खान को अदालत से जमानत मिली हुई है। जबकि कुछ मामले में अदालत में चल रहे हैं। पिछले दिनों गिरफ्तार के डर के कारण आजम खान ने रामपुर में आना छोड़ दिया  था। हालांकि कानूनी पचड़ों के बावजूद आजम खान रामपुर में हुए उपचुनाव में अपनी परंपरागत सीट को बचाने में कामयाब रहे।