नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने ट्रैफिक तोड़ने वालों के लिए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना तीस गुना तक बढ़ गया है और यही नहीं आपको जेल भी भेजा जा सकता है। अगर आपने अपने नाबालिक बच्चे को गाड़ी या बाइक दी तो उसके लिए बच्चे नहीं बल्कि आपसे जुर्माना लिया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है।

केन्द्र सरकार ने आज से कार और बाइक  चलाने वालों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम आज यानी 1 सितंबर से देश भर में लागू हो गए हैं। आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको बहुत भारी पड़ेगा और यह 30 गुना तक बढ़ाया गया है। यही नहीं आपको जेल भी हो सकती है।

केन्द्र सरकार ने सड़क पर ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव कर कई कड़े और सख्‍त प्रावधान किए हैं।  इसके तहत कई नियम तोड़ने पर जुर्माना 5 गुना तो कुछ मामलों में 10 गुना और कई मामलों में तो 30 गुना तक बढ़ाया गया है। नए कानून के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और बेकार हो चुके वाहनों को चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना जबकि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए नए नियम के मुताबिक 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई दूसरी बार इसी नियम के तहत पकड़ा जाता है तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है।
ये हैं नए नियम
1.अगर कोई भी बिना लाइसेंस के वाहन चला रहा तो उसके लिए अब जुर्माने 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

2. अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पकड़े गए तो अब इसका जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

3. आमतौर पर सीट बेल्ट पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता था जो अब बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।

4.अभी तक नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था और अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। यही नहीं नाबालिक द्वारा अपराध करने पर माता पिता या मालिक दोषी होंगे और इसके लिए इन लोगों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और  3 साल की सजा भी हो सकती है।

5.अब से सड़क नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

6. दो पहिया वाहनों में ओवरलोडिंग का जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है साथ ही 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का भी प्रावधान है।

7.बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 से रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

8. अगर आप फर्रांटा भरने के शौकिन हैं तो अपनी स्पीड को अब कम करें। क्योंकि ओवरस्पीड पर जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर एलएमवी के लिए 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2000 रुपये हो गया है।

9. खतरनाकर ड्राइविंग के लिए भी जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये हो गया है।

10. वाहनों में सवारियों की ओवरलोडिंग पर 1000 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।