बेंगलुरु।  कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटिन के नियमों में बदलाव किया है।  राज्य में पिछले एक महीने से कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों को  देखते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए 21 दिनों की क्वारंटिन को अनिवार्य कर दिया है।


कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमाएं आपसे में सटी हैं और अब राज्य सरकार ने क्वारंटिन के नियमों में बदलाव किया है। क्योंकि राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटिन के नियमों में बदलाव किया है। फिलहाल राज्य सरकार ने  इसे 15  दिनों से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त पंकज कुमार पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को पहले सात दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटिन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें  होम क्वारंटिन किया जाएगा।

अगर इस दौरान किसी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसे होम क्वारंटिन के लिए नहीं भेजा जाएगा। हालांकि परिवार में मृत्यु, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को नए नियम से बाहर रखा है। कर्नाटक सरकार ने यह भी निर्देश जारी किया है कि क्वारंटिन की अवधि के पूरा करने के बाद इन लोगों को दुकानों, कार्यालयों, मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2.16 लाख

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 216919 तक पहुंच गई है। वहीं देश में गुरुवार सुबह तक कोरोना के 9,304 नए मामले दर्ज किए गए हैं।  वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में रिकवरी  दर में लगातार इजाफा हो रहा है।  अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों के करीब पहुंच गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,06,737 है वहीं 1,04,106 लोग संक्रमण से ठीक हो गए हैं। वहीं देश में 6,075 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।