राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना अंतर्गत एक महिला ने उसके पति द्वारा फोन पर तीन तलाक दिए जाने का मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि उसकी शादी करीब 23 वर्ष पूर्व हुई थी और पिछले 10-12 वर्षों से उसका पति और उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
बाड़मेर— पीड़िता का आरोप है कि बीती 15 सितंबर को उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया।
इस संबंध में बालोतरा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बुधवार को दहेज प्रताड़ना की धारा 498ए, 406, 323 और मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2018 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक सलमा निवासी बालोतरा ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसके पति सलीम खान, निवासी समदड़ी, बाड़मेर ने उसको घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वह अपने पिता के घर रह रही थी। इस बीच 15 सितंबर को उसके पति ने उसे फोन पर तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि पति द्वारा तलाक दिए जाने के अगले दिन 16 सितंबर को ही उसने बालोतरा पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की।
पीड़िता सलमा ने बताया कि “23 सितंबर को पुलिस ने उसे थाने बुलाया, जिसके बाद वो थाने गयी। जब वह थाने पहुंची तो उस समय उसका पति सलीम भी वहां मौजूद था। पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद भी उसका पति उसको तलाक देने की जिद पर अड़ा रहा और पुलिस की मौजूदगी में ही उसे एक सादे कागज पर तलाक लिखकर दे दिया”।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके कई बार कहने के बावजूद भी पुलिस ने उसका मामला दर्ज नहीं किया जिसके बाद वह पुलिस के आला अधिकारियों से मिली जिन्होंने उसे मामला दर्ज करवाने का आश्वासन दिया।
पुलिस थाने में तलाक दिए जाने की घटना से इनकार करते हुए बालोतरा पुलिस ने कहा कि पीड़िता की मौजूदगी में उसके पति को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को राजी नहीं था। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने उसके पति से भरण पोषण का हक दिलवाने की मांग की, जो पुलिस स्तर पर संभव नहीं था जिसके बाद उसे सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने के लिए कहा गया।
वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उसका मामला दर्ज नहीं किया और जब उसने इस मामले में आला अधिकारियों से संपर्क किया उसके बाद जाकर बुधवार को उसका मामला दर्ज हो पाया।
मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बालोतरा पुलिस ने बताया कि पीड़िता सलमा की शिकायत पर उसके पति सलीम खान, उसके ससुर मोहम्मद सुल्तान, देवर रमजान खान और देवरानी जहीना के खिलाफ धारा 498ए, 406, 323 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
हालांकि इस मामले में सलमा के पति सलीम का कहना है कि उसने मुस्लिम रीति-रिवाज से ही अपनी पत्नी को तीन बार में तलाक दिया है। सलीम ने बताया कि उसने करीब चार महीने पहले पहली बार तलाक की घोषणा की, उसके बाद दूसरी बार दो महीने पहले और अभी 15 सितंबर को उसने तीसरी बार फोन पर तलाक की घोषणा की।
सलीम ने आरोप लगाया कि पारिवारिक कारणों से परेशान होकर उसने अपने पत्नी को तलाक दिया है। सलीम ने कहा के हाल ही में 23 सितंबर को उसे बालोतरा पुलिस ने बुलाया था जिसके बाद जब वह थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे लिखित में तलाक देने के लिए कहा, जिसके बाद उसने पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी को लिखित में तीन तलाक दे दिया।
बाड़मेर से दुर्गसिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट
Last Updated Sep 27, 2018, 4:32 PM IST