इस आदेश के तहत उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहने वालों को घर से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य होगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
भोपाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में प्रशासन ने मास्क न पहनने वालों के लिए सख्त फैसला किया है। जिला प्रशासन ने काह कि जो शुक्रवार से मुंह पर मॉस्क नहीं लगाएगा, गमछा नहीं बांधेगा, उसे धारा-144 के तहत जेल भेज दिया जाएगा। मास्क न पहनने वालों को जिला प्रशासन के आदेश के तहत माधव कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में बंद किया जाएगा।
असल में जिले में लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बार-बार अपील करने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं लोग सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण जिला प्रशासन ने ये सख्त फैसला किया है। जिले कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि ये आदेश कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दंड प्रक्रिया-1973 की धारा-144 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश के तहत उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहने वालों को घर से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनना अनिवार्य होगा और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा।
इस तरह के नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाई है और वहीं इन लोगों को रखा जाएगा। ताकि फिर से ये लोग गलती न करें और सबक मिले। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यक्तियों व व्यापारियों को घरों, कालोनियों, बाजार में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। जिला प्रशासन का ये आदेश 24 जुलाई से लागू किया जाएगा और अस्थाई जेल में मास्क नहीं पहनने वाले एवं सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों को शाम पांच बजे तक रखा जाएगा। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है और नए क्षेत्रों में भी मरीज मिल रहे हैं।
Last Updated Jul 23, 2020, 7:17 PM IST