असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की होम डिलीवरी को लेकर याचिका दायर की गई है। क्योंकि देश के कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु,छ्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में शराब की होम डिलीवरी कराने की तैयारी में है। राज्य सरकार के आदेश के बाद कोरोना लॉकडाउन में शराब की बिक्रीं शुरू हो गई है। लेकिन कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में शराब की बिक्री ऑन लाइन करने की योजना तैयार कर रही है।
असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की होम डिलीवरी को लेकर याचिका दायर की गई है। क्योंकि देश के कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु,छ्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। पंजाब में तो महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है।
महिलाओं ने कहा कि पहले लोग दुकान में शराब खरीदने जाते थे और अब तो घर में शराब परोसी जा रही है। जिसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ रही है। लिहाजा सरकार को शराब की होम डिलीवरी को बंद करना चाहिए। लिहाला अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में शराब की होम डिलीवरी की सुविधा को लेकर योजना तैयार कर रही है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया और ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि राज्य सरकार को 12 मई तक नोटिस का जवाब भी देना है। राज्य सरकार का कहना है कि वह अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का अध्ययन कर रही है और अगर इसके परिणाम सार्थक दिखते हैं तो राज्य सरकार राज्य में होम डिलीवरी की व्यवस्था पर विचार कर सकती है।
सरकार का कहना है कि जिन राज्यों में ऑनलाइन की बिक्री शुरू हुई है और उसका अध्ययन किया जा रहा है और फिर राज्य में राज्य सरकार इस पर फैसला करेगी। असल में 4 मई को जैसे ही शराब की बिक्री शुरू हुई शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ आई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जमकर हुआ है। जिसके बाद राज्य सरकार ने दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वह केन्द्र सरकार के नियमों का पालन करें।
Last Updated May 10, 2020, 1:21 PM IST