नई दिल्ली। PPF निवेशकों के लिए एक विशेष जानकारी है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो हर महीने जमा की जाने  वाली रकम 5 तारीख तक अवश्य जमा कर देनी चाहिए। क्योकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकों पूरे महीने का ब्याज मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस महीने का ब्याज आपके एकाउंट में नहीं जुड़ता है। 

बचत योजनाओं में बेहतरीन विकल्प है PPF
पब्लिक प्रोविडंट फंड को आम आदमी की बचत याेजनाओं में सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योकि इसमें ब्याज दर सबसे बेहतर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीपीएफ में बेहतर रिटर्न के लिए मासिक इन्वेस्टमेंट बढ़िया विकल्प होता अन्य विकल्पों की अपेक्षा। इस हिसाब से सभी पीपीएफ उपभोक्ताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह 5 तारीख तक अपना पीपीएफ जरूर जमा कर दें। 

टैक्स बचत और सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है PPF
गौरतलब है कि पीपीएफ में इंन्वेस्टमेंट के कई सारे फायदे हैं। मसलन मेच्योरिटी रकम और ब्याज टैक्स फ्री रहता है। लाँग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए भी यह एक शानदार विकल्प है। पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर पीपीएफ में हर वित्तीय वर्ष के शुरू में एकमुश्त निवेश कोई करता है तो 5 अप्रैल तक इन्वेस्टमेेंट की रकम जमा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

निर्धारित तिथि पर पैसे न जमा रकने पर आाखिर में होता है 23 हजार का घाटा 
यदि PPF खाते में कोई व्यक्ति महीने की 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करता है, तो  उसे 5 से लेकर 30 तारीख के बीच सबसे कम बैलेंस पर ही ब्याज का लाभ मिल पाता है। इसमें 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता है। 5 तारीख के कैलकुलेशन का कुछ ऐसा गणित निकलता हैं। अगर आप प्रतिवर्ष 1.50 लाख रुपए इन्वेंस्टमेंट करते हैं और 5 अप्रैल तक तक एकमुश्त रकम जमा कर देते हैं तो 15 साल बाद आपकी रकम करीब 18.18 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट 5 तारीख के बाद करते हैं तो आपको करीब 23 हजार रुपए का नुकसान होगा। जिससे आपकी कुल रकम 17.95 लाख ही बनेगी। 


ये भी पढ़ें...
Delhi News: फैक्ट्री मालिक Couple ने युवक की गला काटकर की थी हत्या, 5वें दिन मिली लाश, Reason Shocking