कई बैंकों से नौ हजार करोड़ का कर्ज लेने के बाद देश से भागे शराब के कारोबार के दिग्गज विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद माल्या की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पिछले महीने ही लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.

हालांकि अभी तक माल्या को भारत नहीं जा सका है. लेकिन आज कोर्ट के इस फैसले के बाद माल्या की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गयी हैं. क्योंकि माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा. असल में माल्या ने अपनी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कई बैंकों से कर्ज लिया था और उन्होंने कई बैंकों से करीब नौ हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया था. उसके बाद माल्या विदेश भाग गया था. इस बात को लेकर केन्द्र सरकार को विपक्ष ने कठघरे में खड़ा किया था और विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर माल्या को देश से भगाने का आरोप भी लगाया था.

स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट कोर्ट के माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के बाद सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल सकेगा. कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार के लिए माल्या की संपत्ति जब्त करना आसान हो जाएगा. फिलहाल माल्या लंदन में हैं और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया जा चुका है. माल्या पर वह केस भारत सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी ने ही किया था.