ईडी ने मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना को कुर्क किया है।
विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में नाइक की 16.40 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक के परिजन की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इन अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपये है।
Enforcement Directorate (ED) has attached properties worth Rs. 16.40 Crores in Mumbai and Pune, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in Zakir Naik case. (File pic: Zakir Naik) pic.twitter.com/vjkx0D7yot
— ANI (@ANI) January 19, 2019
ईडी ने संपत्तियों की पहचान मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना के तौर पर की है। धन का मूल स्रोत और संपत्तियों के असल मालिकाना हक को छुपाने की खातिर नाइक के बैंक खाते से किए गए शुरुआती भुगतान उसकी पत्नी और उसके बेटे और भतीजी के खातों में भेज दिए गए और फिर नाइक की बजाय उसके परिजन के नाम पर बुकिंग के उद्देश्य से उसी रास्ते से धनराशि भेजी गई।
जांच एजेंसी ने कहा, ‘धन प्राप्त करने वालों का पता लगाने से इस बात का खुलासा हुआ है।’ ईडी ने दिसंबर 2016 में नाइक एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था। गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत एनआईए की ओर से दाखिल शिकायत का संज्ञान लेने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।
ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है। एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
Last Updated Jan 19, 2019, 5:01 PM IST