सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा राहत देते हुए उन्हें फिर से सीबीआई के निदेशक के पद का चार्ज देने का दिया है. हालांकि आलोक वर्मा के अधिकार सीमित रहेंगे, जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती है तो वह बड़े नीतिगत मालमों में फैसला नहीं ले सकेंगे.