Aadhar Pan card link last date: आधार कार्ड आज हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है। बैंक अकाउंट से लेकर आयकर रिर्टन दाखिल करने में आधार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर आप भी आधार और पैन कार्ड रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल,UIDAI के साथ इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के जरिए चेताया कि टेक्सपेयर जिन्होंने 31 मई 2024 से पहले पैन-आधार कार्ड लिंक (aadhar pan card link last date) नहीं लिंक कराया है,उन्हें दोगुना TDS का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं आधार-पैन को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मई तक की है। ऐसे में जानेंगे आधार और पैन को कैसे लिंक  (How to do Aadhar Pan Card Link) कर सकते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टेक्सपेयर्स को चेताया

आयकर विभाग ने एक्स (X) पर ट्वीट करते हुए कहा कि सभी टैक्सपेयर्स ध्यान दें, यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें, ताकि उच्च दर पर कर कटौती से बचा जा सके। बता दें ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में इससे पहले आधार कार्ड को पैन से लिंक करवाना अनिवार्य है। रिपोर्ट्स की मानें तो अभी तक देश में एक तबका ऐसा है जिनका आधार पैन से लिंक नहीं है,यह संख्या 11.48 करोड़ है। 

 

आधार कार्ड से पैन कार्ड से कैसे करें लिंक

  1. सबसे पहले आपको इनमक टैक्स की वेबसाइट पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ लॉगिन करना होगा।
  2.  साइट पर आपको क्लिक लिंक का ऑप्शन दिखेगा वहां पर Link Aadhaar पर क्लिक करें, वहां पर पैन-आधार का नंबर मांगेगा। ये भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें।
  3. अब आधार कार्ड में दर्ज नंबर,नाम और अन्य मांगी गई जानकारियों को फिल करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  4. आखिरी स्टेप में मोबाइल पर OTP आएगा जिसे वर्क पर दर्ज कर वेलिडेट पर क्लिक करें। बस इससे आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 

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