EPFO Rule Change: कर्मचारियों के PF अकाउंट को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नया नियम पेश किया है। यह बदलाव सभी PF एकाउंट होल्डर्स के लिए है। अगर आप भी PF  एकाउंट होल्डर हैं तो यह नियम आपके लिए पेश किया गया है। EPFO ​​ने PF अकाउंट में अपनी डिटेल को सही करने और अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं। आइए जानते हैं EPFO ​​ने कौन सा नियम पेश किया है?

पर्सनल डिटेल दुरुस्त करने के लिए जारी की गई नई SOP
EPFO ने नाम, जन्मतिथि जैसी पर्सनल डिटेल को सही करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत ईपीएफओ मेंबर्स की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए SOP वर्जन 3.0 को मंजूरी दी गई है। अब इस नए रूल्स के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या करेक्शन के लिए डाक्यूमेंट देने होंगे। साथ ही आप डिक्लेरेशन देकर भी अप्लाई कर सकते हैं। EPFO ने अपने गाइड लाइन में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें सही करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या डेटा अपडेट न होने की वजह से होती है। ऐसे में यह गाइडलाइन पेश किया गया है।

दो कैटेगरी में किए जाएंगे कौन से बदलाव?
नई गाइडलाइन के मुताबिक नए निर्देशों के तहत EPFO ने प्रोफाइल में बदलावों को बड़ी और छोटी कैटेगरी में बांटा है। छोटे बदलावों के लिए ज्वाइंट डिक्लरेशन रिक्वेस्ट के साथ कम से कम दो जरूरी डाक्यूमेंट जमा कराने होंगे। वहीं बड़े सुधारों के लिए कम से कम तीन जरूरी डाक्यूमेंट जमा कराने होंगे। इसमें फील्ड ऑफिसों को मेंबर्स के प्रोफाइल अपडेट करने में ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी या छेड़छाड़ न हो सके। गौरतलब है कि आधार से जुड़े बदलावों के मामले में आधार कार्ड या एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड सपोर्टिंग डाक्यूमेंट के तौर पर काफी होगा।

किस बदलाव के लिए कितने डाक्यूमेंट चाहिए?
मामूली बदलाव के लिए डाक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कम से कम दो डाक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। बड़े बदलाव के लिए डाक्यूमेंट की लिस्ट में से मिनिमम तीन डाक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि EPFO मेंबर्स के पास मेंबर्स ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए ज्वाइंट डिक्लरेशन प्रस्तुत करने का ऑप्शन है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधार केवल वर्तमान इन्वेस्टर्स द्वारा प्रबंधित किए जा रहे ईपीएफ एकाउंट से संबंधित डेटा में ही किया जा सकता है। नियोक्ताओं को पिछले या अन्य कंपनी के EPFO एकाउंट में कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है। EPFO ने कहा कि मेंबर्स अपने रजिस्टर्ड पोर्टल लॉगिन से JD एप्लीकेशन जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा।


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