Gold Storage Rule In India: भारत में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग सोना खरीदकर घर में रखते हैं। भारत में सोने को इन्वेस्ट के तौर पर ही नहीं बल्कि परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर सोना खरीदने का रिवाज है। यह महिलाओं के लिए श्रृंगार है तो कई लोग इसे मुश्किल वक्त में काम आने वाली प्रॉपर्टी के तौर पर भी देखते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई लोग सोने को बैंक लॉकर में रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है और लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर क्या होगा? क्या गोल्ड बेचने पर टैक्स देना पड़ता है? यहां हम आपको इस बारे में हम डिटेल में बताते हैं। 

घर में गोल्ड रखने की लिमिट कितनी है?
सेंट्रल गर्वनमेंट के इनकम टैक्स रूल के तहत घर में सोना रखने की एक लिमिट (भारत में गोल्ड के भंडारण की लिमिट) तय की गई है। इसके अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए यह लिमिट अलग-अलग है। CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के रूल्स के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही गोल्ड रख सकते हैं। अगर आप घर में इस फिक्स्ड लिमिट से ज़्यादा गोल्ड रखते हैं, तो आपको इसका सबूत देना होगा। आपके पास सोने की खरीद से जुड़े स्लिप आदि होनी चाहिए।

महिलाएं रख सकती हैं कितना गोल्ड?
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम गोल्ड रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम रखी गई है। वहीं पुरुषों को सिर्फ़ 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।

क्या विरासत में मिले सोने पर लगता है टैक्स?
अगर आपने घोषित इनकम या टैक्स-फ्री इनकम से गोल्ड खरीदा है या आपको कानूनी तौर पर सोना विरासत में मिला है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नियमों के मुताबिक फिक्स्ड लिमिट के अंदर पाए जाने वाले सोने के आभूषणों को सरकार जब्त नहीं करेगी, लेकिन अगर सोना तय लिमिट से ज्यादा है तो आपको स्लिप दिखानी होगी।

क्या सोना बेचने पर भी देना पड़ता है टैक्स?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स (Tax on Gold Jewellery Holdings) नहीं लगता, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो आपको इस पर टैक्स देना होगा। अगर आप 3 साल तक रखने के बाद सोना बेचते हैं तो इससे होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगता है।

क्या गोल्ड बॉन्ड बेचने पर लगेगा टैक्स?
अगर आप 3 साल के अंदर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) बेचते हैं तो इससे होने वाली प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) को 3 साल के बाद बेचा जाता है तो मुनाफे पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और बिना इंडेक्सेशन के 10 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो उससे होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं लगता है।


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