नई दिल्ली। GST काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा। पेमेंट गेटवे को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।

क्या है GST फिटमेंट कमेटी की राय?
इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन के मर्चेंट शुल्क पर 18% GST लगेगा। GST फिटमेंट कमेटी की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर से होने वाली इस आय पर 18% GST लगाया जाना चाहिए। कमेटी का मानना ​​है कि इस तरह के GST से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। CNBC आवाज के सूत्रों के मुताबिक GST काउंसिल के इस निर्णय से आम आदमी पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

पेमेंट गेटवे और एग्रीगेटर से वसूला जाएगा GST
दरअसल यह GST पेमेंट एग्रीगेटर से वसूला जाएगा। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है और यह व्यापारी को पेमेंट एमाउंट स्वीकार करने में मदद करता है। रेजरपे, पेटीएम और गूगलपे पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण हैं। दरअसल पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए व्यापारियों से कुछ चार्ज के रूप में एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं।

आम आदमी पर क्या होगा इसका असर?
यह हर ट्रांजेक्शन का 0.5-2 प्रतिशत होता है। हालांकि ज्यादातर एग्रीगेटर इसे 1% पर ही रखते हैं। सरकार जो सर्विस टैक्स लगाती है, वह इसी 0.5-2% एमाउंट पर होता है। इसलिए इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योकि आम आदमी तो पहले से ही एक्स्ट्रा चार्ज देता आ रहा है, लेकिन इससे छोटे दुकानदारों को परेशानी होगी। 

दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक
दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 09 सितंबर 2024 को बैठक हुई। इस बैठक में बीमा पॉलिसियों पर GST रेट्स पर फोकस रहा और ग्राहकों के हित में अहम फैसले लिए गए।


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