Birth Certificate Age Limit: हरियाणा गर्वनमेंट ने बर्थ सार्टिफिकेट से जुड़े रूल में बदलाव किया है। अब 15 साल से अधिक उम्र के बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में बड़ी आसानी से जुड़वाया जा सकता है। हरियाणा गर्वनमेंट ने इसके लिए इसी साल के लास्ट तक का टाइम बैन दिया है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। 15 साल के बच्चों के पैरेंट्स बिना किसी परेशानी के नाम दर्ज करा सकेंगे। सरकार द्वारा जारी रूल्स से बर्थ सार्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम दर्ज करवाने का प्रॉसेस बेहद आसान हो गया है। इसमें मैक्सिमम 30 रुपये की मामूली फीस देकर नाम रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। पहले बर्थ से 15 साल तक ही बर्थ सार्टिफिकेट के खाली कॉलम में नाम रजिस्टर्ड कराया जा सकता था।

जिन लोगों का बर्थ सार्टिफिकेट में नहीं है नाम, उनके लिए है ये स्कीम
ऐसे छात्र जिन्होंने जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम नहीं दर्ज कराया था, उन्हें अब परेशानी हो रही थी। बर्थ सार्टिफिकेट एक ऐसा सार्टिफिकेट है, जिसकी हर जगह जरूरत होती है। आज बर्थ सार्टिफिकेट के बारे में इसलिए भी लोग जागरूक हैं, क्योंकि बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। पैरेंट्स इस महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट पर ध्यान नहीं देते थे।  सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। स्टेट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गर्वनमेंट की स्कीमों में एप्लीकेशन या पासपोर्ट एप्लीकेशन आदि में भी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए नाम और उम्र का वेरीफिकेशन किया जाता है।

पैरेंट्स की कंप्लेन पर गर्वनमेंट ने लिया फैसला
सरकार को ऐसे कई पैरेंट्स की कंप्लेन मिल रही थीं। जिसे देखते हुए हरियाणा गर्वनमेंट ने यह राहत प्रदान की है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, जिनका नाम अभी भी बर्थ सार्टिफिकेट में रजिस्टर्ड नहीं है। हिसार नगर निगम बर्थ-डेथ ब्रांच रजिस्ट्रार राहुल सैनी ने बताया कि बर्थ सार्टिफिकेट में बच्चे का नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए बर्थ से 15 साल तक ही अप्लाई किया जा सकता था। अब 15 साल से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक बर्थ सार्टिफिकेट में अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बर्थ सार्टिफिकेट बच्चे का स्कूल डाक्यूमेंट, जिसमें माता-पिता का नाम और बच्चे की उम्र हो 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड माता-पिता का आईडी प्रूफ लगता है। 

 

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