IRDAI Change Health Insurance Rule: बुढ़ापे में  विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब वह लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो चुकी है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए 65 साल की उम्र की बाध्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI ) ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।

Health Insurance New Rule में IRDAI ने एज लिमिट क्यो खत्म की?
हेल्थ इंश्योरेंस रूल के मुताबिक पहले 65 वर्ष की आयु तक वाले ही हेल्थ इंश्योरेंस बीमा करा सकते थे, जिसे IRDAI ने समाप्त कर दिया है। यानि अब  65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग भी हेल्थ पॉलिसी ले सकेंगे। स्वास्थ्य बीमा खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध (Health Insurance Age Limit) को समाप्त करके IRDAI का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित मेडिकल एक्सपेंस के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Health Insurance New Rule कब से होगा प्रभावी?
ये नई पॉलिसी गत 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए लागू कर दी गई है। IRDAI ने मैक्सिमम एज लिमिट को खत्म करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा है कि बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके पास सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध हों। रेग्युलेटर ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को सीनियर सिटीजंस के क्लेम व शिकायतों से निपटने के लिए डेडिकेटेड चैनल स्थापित करने का भी सख्त निर्देश दिया है।

Health Insurance New Rule में कंपनियों को क्या मिला निर्देश?
इरडा ने सर्कुलर में बीमा कंपनियों को पहले से किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां देने का आदेश दिया है। इसमें बीमा कंपनियों को हार्ट, कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को पॉलिसी जारी करने से अब बीमा कंपनिया मना नहीं कर सकतीं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Health Insurance New Rule वेटिंग पीरियड घटाया 
IRDAI ने सर्कुलर के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया है। बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किस्‍तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है। वहीं ट्रैवल पॉलिसियां केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा ही पेश की जा सकती हैं। आयुष ट्रीटमेंट कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। 


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