Toll Tax Exemption Rule: भारत में टोल टैक्स, जिसे अक्सर "सड़क शुल्क" के रूप में जाना जाता है, देश के पुलों, सुरंगों, और राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के रखरखाव और उपयोग के लिए लगाया जाने वाला एक कर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स वसूलने के लिए विशेष नियम और कानून बनाए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन नियमों में कुछ खास श्रेणियों के लोगों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि टोल टैक्स के नियम क्या हैं और इसका सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है।

कैसे लगाया जाता है टोल टैक्स?
NHAI द्वारा विभिन्न सड़क नेटवर्क के लिए सड़क शुल्क का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है। टोल टैक्स की गणना वाहन के आकार और दूरी के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, भारी वाहन जैसे ट्रक और बसें कारों की तुलना में अधिक टोल टैक्स देते हैं क्योंकि ये सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

किन वाहनों को मिलती है 100% छूट?
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, और सैन्य वाहनों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके अलावा, दोपहिया वाहन भी टोल टैक्स नहीं देते हैं।

किन व्यक्तियों को नहीं देना पड़ता टोल टैक्स?
NHAI के अनुसार, कुछ विशेष कैटेगरी के व्यक्तियों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त है। इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और शौर्य चक्र विजेताओं को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है। इस छूट का लाभ लेने के लिए उन्हें फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है।

टोल टैक्स भुगतान के विशेष नियम
NHAI की गाइड लाइन के अनुसार यदि कोई वाहन 24 घंटे के अंदर एक ही टोल बूथ से दो बार गुजरता है, तो उसे कुल टोल शुल्क का केवल डेढ़ गुना चुकाना होगा। बार-बार यात्रा करने वालों के लिए कुल एमाउंट का दो-तिहाई ही लिया जाता है।

टोल टैक्स छूट का क्या है बेनीफिट?
NHAI के नियमों और छूट की जानकारी के माध्यम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके वाहन को टोल टैक्स से छूट मिलती है या नहीं। सही जानकारी और पहचान पत्रों के साथ, आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। टोल टैक्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नजदीकी टोल बूथ पर संपर्क करें।

 

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