IRDAI ने E-बीमा पॉलिसियों, स्वास्थ्य बीमा और क्लेम सेटलमेंट की समय-सीमा के संबंध में पॉलिसीधारकों के अधिकारों को अंडरलाइन करते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। अनिवार्य CIS डाक्यूमेंट, फ्री लुक पीरियड और अधिक के बारे में जानें।
नई दिल्ली। बीमा नियामक IRDAI ने बीमा पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों को लेकर मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में E-बीमा पॉलिसियों, हेल्थ लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसियों और कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसीहोल्डर्स के अधिकारों के क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा शामिल है। सर्कुलर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।
अब सभी बीमा पॉलिसियों को जारी करने का प्रारूप भी बदला
सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी की जानी चाहिए। ई-बीमा पॉलिसियों पर ग्राहक द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किए जा सकते हैं। कस्टमर इंश्योंरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वे पॉलिसियों को फिजिकली जारी करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यदि आप पॉलिसी डाक्यूमेंट या ब्रोशर फिजिकल प्रारूप में चाहते हैं, तो आपको प्रपोजल फॉर्म में इसका उल्लेख करना होगा।
पॉलिसी जारी करने की तय की गई टाइम लिमिट
इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म स्वीकार करने के 15 दिनों के भीतर पॉलिसी जारी करनी होगी। नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनी को प्रस्ताव फॉर्म के साथ प्रारंभिक प्रीमियम एकत्र करने की अनुमति नहीं है।
इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे ये डाक्यूमेंट
बीमा पॉलिसी के साथ पॉलिसीहोल्डर्स को बीमा कंपनी से कुछ डाक्यूमेंट प्राप्त करने होंगे, जिनमें पॉलिसी डाक्यूमेंट के लिए कवरिंग लेटर जिसमें फ्री लुक पीरियड बताई गई हो, पॉलिसी डाक्यूमेंट, संभावित ग्राहक द्वारा प्रस्तुत प्रपोजल फॉर्म की एक कॉपी, लाभ चित्रण (Benefit Illustration) की कॉपी और कस्टमर इंफारमेशन लेटर प्रमुख हैं। इनके अलावा अन्य डाक्यूमेंट के बारे में इंश्योरेंस कंपनी से जानकारी लेकर कस्टमर को प्राप्त करना चाहिए।
कस्टमर इंफारमेशन लेटर (CIS) है अनिवार्य
ग्राहक सूचना पत्र (CIS) एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट है, जिसे कंपनियां अनिवार्य रूप से अपने कस्टमर्स को उनकी बीमा पॉलिसियों के साथ प्रदान करती हैं। यह पॉलिसी की प्रमुख विशेषताओं और लाभों की समरी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पॉलिसीहोल्डर्स को उनके कवरेज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।
मिलेगा 30 दिन का फ्री लुक पीरियड
एक वर्ष या उससे अधिक की लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए पॉलिसीहोल्डर के पास 30 दिनों की फ्री लुक पीरियड होगा। यदि पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी की शर्तों या नियमों से असंतुष्ट है, तो उसके पास इन 30 दिनों के भीतर रद्द करने के लिए कंपनी को पॉलिसी वापस करने का ऑप्शन है।
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Last Updated Sep 8, 2024, 9:44 AM IST