ITR Filing 2024: 31 जुलाई 2024 तक असिस्मेंट ईयर 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं, जो 2023 में इसी डेट तक फाइल किए गए 6.77 करोड़ ITR की तुलना में 7.5% की ग्रोथ को दर्शाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी दाखिल रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं किए गए हैं। ई-वेरीफिकेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके ITR रिफंड नहीं मिल सकता है। 

अब तक कितने ITR किए जा चुके हैं E-वेरीफाई?
PIB के अनुसार 6.21 करोड़ से अधिक ITR को ई-वेरीफाई किया गया है, इनमें से 5.81 करोड़ से अधिक आधार-आधारित OTP के माध्यम से किए गए हैं, जो ई-वेरीफिकेशन रिटर्न का 93.56 प्रतिशत है। इन ई-वेरीफाईड ITR में से निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 2.69 करोड़ से अधिक पहले ही प्रोसीड किए जा चुके हैं, जो कुल का 43.34 % है। जिन टैक्स पेयर्स ने अभी तक अपने रिटर्न का ई-वेरीफाई नहीं किया है, उन्हें दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करना जरूरी है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका रिटर्न प्रोसीड हो गया है।

ITR के लिए नई ई-वेरीफिकेशन टाइम लिमिट क्या है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हालिया अपडेट के अनुसार 29 जुलाई 2022 की एक नोटिफिकेशन के अनुसार, अब टैक्स पेयर्स को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की आवश्यकता है।

नई ई-वेरीफिकेशन टाइम लिमिट किस पर लागू होगी?
यह नई 30-दिन की टाइम लिमिट 1 अगस्त 2022 को या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न पर लागू होती है।

पिछली टाइम लिमिट क्या थी?
पहले टैक्स पेयर्स के पास ई-वेरीफिकेशन पूरा करने या ITR-V की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 120 दिन का समय था।

डेटा ट्रांसमिशन की क्या होगी डेट?
यदि ITR डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है और आईटीआर-वी फॉर्म 30 दिनों के भीतर जमा किया जाता है, तो डेटा ट्रांसमिशन की डेट को रिटर्न दाखिल करने की ऑफिसियल डेट माना जाएगा।

 


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