ITR Refund 2024: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आम लोगों के लिए एक आसान तरीका बन गया है। यह कई टेक्निकल टर्म्स और स्टेप के साथ आता है। आईटीआर रिफंड में कितना समय लगता है और देरी होने की स्थिति में आप क्या कदम उठा सकते हैं, जैसे सवालों का जवाब जानने के लिए इस आर्टिकल को लास्ट तक पढ़ें।

कब होता है इनकम टैक्स रिफंड?
इनकम टैक्स रिफंड वह धन है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तब लौटाया जाता है, जब टैक्स पेयर्स ने बकाया से अधिक टैक्स का पेमेंट किया हो। यह एडवांस टैक्स, सोर्स पर टैक्स डिडक्शन (TDS), सोर्स पर कलेक्टेड टैक्स (TCS), या सेल्फ असिस्मेंट टैक्स जैसे वेस्टफुल माध्यमों से हो सकता है।

इनकम टैक्स रिफंड
यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो प्रॉसेस को समझना महत्वपूर्ण है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टैक्स लायबिलटी का असिस्मेंट करता है, तो वे टैक्स कैलकुलेशन को अंतिम रूप देने से पहले सभी लागू कटौतियों और छूटों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल उतना ही पेमेंट करें जितना आप पर बकाया है, इससे अधिक नहीं।

रिफंड कैसे जारी किया जाता है?
रिफंड केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) के माध्यम से प्री-वेरीफाइड बैंक एकाउंट में जारी किए जाते हैं। आपके बैंक एकाउंट का नाम आपके पैन कार्ड में दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए।

ITR दाखिल करने के बाद टैक्स रिफंड आने में लगता है कितना वक्त?
जब तक आप अपना रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं कर लेते, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड का प्रॉसेस शुरू नहीं करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार, आपके एकाउंट में रिफंड जमा होने में आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह लगते हैं।

यदि ITR रिफंड डिले हो तो क्या करें?
यदि आपको इस टाइम लिमिट के भीतर अपना रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको अपने ITR में किसी भी अनियमितता की जांच करनी चाहिए और अपने रिटर्न के संबंध में IT डिपार्टमेंट से किसी भी ईमेल की तलाश करनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वेबसाइट पर आउट लाइन प्रॉसेस का पालन करके अपने रिफंड की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं।

 


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