ITR Filing 2024: आयकर दाखिल करने का मौसम चल रहा है। टैक्स पेयर और वेतनभोगियों द्वारा टैक्स बचत के साधनों और तरीकों की खोज भी जारी है। यह सरल गणित है कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम पर जितनी अधिक कटौती लागू कर सकता है, उसकी शुद्ध कर योग्य आय उतनी ही कम होगी।

ITR भरते वक्त कौन कर सकता है एडिशनल इनकम टैक्स बेनीफिट्स? (Additional Income Tax Benefits)
आमतौर पर यह जाना और समझा जाने वाला तथ्य है कि टैक्स पेयर पुरानी कर व्यवस्था के तहत 1.5 लाख रुपये तक की आयकर कटौती (income tax deduction) का दावा कर सकते हैं। केवल कुछ ही लोग जानते होंगे कि ऐसे भी रास्ते हैं, जिनके द्वारा वे एडिशनल इनकम टैक्स बेनीफिट्स का दावा कर सकते हैं।

ITR Filing  के दौरान रखे ध्यान-धारा 80C की सीमा 1.5 लाख रुपये से ऊपर
उन तरीकों में से एक जिसके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर अधिनियम (income tax act), 1961 की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। हां, यह धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की कुल सीमा से अधिक है।

ITR Filing 2024 में हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस का कैसे करें प्रयोग?
इसके अलावा व्यक्ति अपने हेल्थ या चिकित्सा बीमा का उपयोग करके भी ऐसा कर सकते हैं, जो सभी के लिए जरूरी है। यदि आपने अपने माता-पिता, स्वयं या अपने परिवार के लिए पॉलिसी खरीदी है तो आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम में कटौती कर सकते हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि धारा 80D कटौती केवल पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत ही उपलब्ध है।

ITR में धारा 80D का उपयोग कर कैसे करें  income tax savings?
यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष से कम आयु का है और उसने अपने, अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम चुकाया है, तो वह धारा 80D के तहत 25,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। यदि वे 60 वर्ष से कम उम्र के अपने माता-पिता के लिए हेल्थ बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो 25,000 रुपये की अतिरिक्त tax deduction का दावा किया जा सकता है।

ITR Filing 2024: सीनियर सिटिजन की हेल्थ बीमा पाॅलिसियों पर मिलता है कितना लाभ?
इसके अलावा यदि व्यक्ति के माता-पिता वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक) हैं, तो वे अपनी हेल्थ बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान करने पर 50,000 रुपये की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसलिए 60 वर्ष से कम आयु के टैक्स पेयर जो अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए हेल्थ बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, वे आसानी से धारा 80D के तहत 75,000 रुपये तक का मैक्सिमम टैक्स डिडक्सन का दावा कर सकते हैं।