महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा का अवसर पाएं। अब सभी धर्मों के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी यहां जानें।
Maharashtra Government Pilgrimage Scheme: महाराष्ट्र सरकार धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए नई योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, अब सिर्फ हिंदू तीर्थ यात्रियों को ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के श्रद्धालुओं को भी मुफ्त में तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना का मकसद बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में मदद करना है।
पहले हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए थी यह योजना
शुरुआत में इस योजना का लाभ केवल हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए था, लेकिन अब इसमें मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, जैन, और ईसाई धर्म के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये सभी समुदाय भी मुफ्त तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।सरकार ने अब योजना में हाजी अली दरगाह (मुंबई), हाजी मलंग दरगाह (कल्याण), और दीवान शाह दरगाह (भिवंडी) को भी शामिल कर लिया है, जिसका फायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलेगा।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ पाने के लिए 60 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए।
महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। तभी आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।
आवेदक या उसके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदक या उसका जीवनसाथी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
आवेदक इनकम टैक्स नहीं भर रहा हो।
यह योजना केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं लिया है
योजना से जुड़ी खास बातें
यह योजना पूरी तरह से फ्री है और इसका मकसद बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर उपलब्ध कराना है।
यात्रा के दौरान सभी खर्चे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे, जिनमें आवास, भोजन और परिवहन शामिल हैं।
इस योजना में तीर्थ यात्रियों को एक गाइड भी उपलब्ध कराया जाता है, जो यात्रा के दौरान उनकी सहायता करता है।
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Last Updated Oct 24, 2024, 3:52 PM IST