नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने PPF एकाउंट के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) एकाउंट के लिए नई गाईड लाइन जारी की है। जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इन नए नियमों के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF एकाउंट एक से अधिक PPF एकाउंट और अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा रखे गए PPF एकाउंट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है।

नाबालिगों के लिए PPF एकाउंट कैसे खोल सकते हैं?
नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF एकाउंट में अब पोस्ट ऑफिस सेविंग एकाउंट (POSA) रेट पर ब्याज मिलेगा जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता। इसके साथ ही एकाउंट के मैच्योरटी पीरियड का कैलकुलेशन भी नाबालिग के बालिग होने की डेट से की जाएगी।

एक से अधिक PPF एकाउंट होने पर क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PPF एकाउंट हैं, तो प्राथमिक एकाउंट स्कीम की ब्याज दर अर्जित करना जारी रखेगा, बशर्ते जमा राशि वार्षिक इन्वेस्ट लिमिट के भीतर हो। सेकेंडरी PPF एकाउंट की शेष राशि को प्राथमिक एकाउंट में विलय कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा PPF एकाउंट पर ब्याज दर शून्य प्रतिशत होगी और एक्स्ट्रा एमाउंट वापस कर दिया जाएगा।

NRI की ओर से रखे गए PPF एकाउंट का क्या होगा?
NRI द्वारा खोले गए PPF एकाउंट में 30 सितंबर 2024 तक POSA रेट पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद इन एकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, अगर फॉर्म H में उनकी निवास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये नई गाइड लाइन PPF एकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। इन बदलावों के मद्देनजर PPF एकाउंट होल्डर्स को अपने एकाउंट की समीक्षा करने और नए नियमों के अनुसार जरूरी कदम उठाना जरूरी है।

 

 
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